टैक्स कंसलटेंट एसोसिएशन द्वारा संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक 2024 में आयकर एवं GST में संशोधित प्रावधानों पर एक दिवसीय सेमीनार

 BBT Times, बीकानेर


बीकानेर, 18 अगस्त । आज स्थानीय होटल राज महल में बीकानेर टैक्स कंसलटेंट एसोसिएशन द्वारा संसद द्वारा पारित वित्त विधेयक 2024 में आयकर एवं GST में संशोधित प्रावधानों पर एक दिवसीय सेमीनार का आयोजन किया गया। सेमीनार में मुख्य वक्ता  के तौर पर कोलकात्ता से एडवोकेट डॉ पारस कोचर एवं पुणे से चार्टर्ड अकाउंटेंट श्री स्वपनिल मुनोत आमंत्रित थे । कार्यक्रम का आयोजन संघ के अध्यक्ष श्री मानक कोचर के नेतृत्व में किया गया। 

संघ के प्रवक्ता एडवोकेट मदन मोहन व्यास ने बताया कि एक दिवसीय सेमीनार को दो सत्रों में आयोजित किया गया । प्रथम सत्र का विषय "केंद्रीय बजट 2024 द्वारा आयकर प्रावधानों में किये गए संशोधनों एवं उससे आयकर में होने वाले प्रभाव" रखा गया जिसमे कोलकात्ता से पधारे एडवोकेट डॉ पारस कोचर ने आयकर में हुए नए परिवर्तनों पर विस्तार से व्याख्या की ।  श्री पारस कोचर  ने आयकर प्रावधानो के अतिरिक्त वसीयत और उसके ड्राफ्टिंग की बारीकियों से भी अवगत करवाया।  प्रथम सत्र की अध्यक्षता C A बी जी दैया द्वारा की गई ।  द्वितीय सत्र का विषय " GST काउंसिल की 53 वीं मीटिंग एवं केंद्रीय बजट के तहत GST क़ानून में किए गए संशोधन " रखा  गया ।  द्वितीय सत्र में मुख्य वक्ता के तौर पर पुणे के चार्टर्ड अकाउंटेंट स्वपनिल मुनोत ने सम्बोधित किया । श्री मुनोत ने बताया कि सरकार द्वारा GST के तहत प्रस्तावित एमनेस्टी स्कीम के प्रावधानों  का व्यापारी वर्ग किस प्रकार राहत  प्राप्त कर सकता है और इस सन्दर्भ में क्या सावधानी बरतनी अपेक्षित है । इसके अतिरिक्त श्री मुनोत में GST के तहत जारी नवीतम सर्कुलर की व्याख्या भी की ।  द्वितीय सत्र की अध्यक्षता एडवोकेट गणेश शर्मा ने की । कार्यक्रम का सञ्चालन सचिव एडवोकेट दीपक व्यास ने किया । कार्यक्रम में संघ के उपाध्यक्ष इमीचन्द पूनिया वरिष्ठ अधिवक्ता डी एस बोहरा , एस एल हर्ष, एम पी शर्मा, मांगी लाल शर्मा, एवं C A सदस्य राजेंद्र लूणिया, विनोद दम्माणी, सुधीर भाटिया, शिव खत्री सहित अन्य अधिवक्ता और C A  सदस्य उपस्थित थे ।  कार्यक्रम के अंत में सचिव दीपक व्यास  ने आमंत्रित वक्ताओं उपस्थित सभी सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

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